सोनभद्र : जिला पूर्ति अधिकारी सोनभद्र ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्रता सूची में सम्मलित जनपद के अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारको को प्रति कार्ड 21 किग्रा0 चावल एवं 14 किग्रा0 गेहॅू तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारको को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूू व 03 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश है। कार्डधारको के मध्य उक्त खाद्यान्न ई-पाॅस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (अंगूठा रीड कराकर) के पश्चात् तत्समय खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 4882 दिनांक 19 सितम्बर 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय जनपदों में कतिपय उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण अवधि में ई-पाॅस मशीन से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए तत्समय लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो नियमानुसार उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त कार्डधारको को सूचित किया जाता है कि वह अपने से सम्बन्धित उचित दर की दुकान से माह के वितरण अवधि में ई-पाॅस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पश्चात् तत्समय ही खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जनपद के उचित दर विक्रेताओं को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी दुकान हेतु नामित पर्यवेक्षण/नोडल अधिकारी की उपस्थिति में कार्डधारको से ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा रीड कराकर तत्समय निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करें तथा अपनी दुकान के नोटिस बोर्ड पर यह इस आशय की सूचना अवश्य चस्पा करें कि ‘‘कार्डधारक ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा रीड करा कर तत्समय ही खाद्यान्न प्राप्त कर लें’’ तथा चस्पा किये गये सूचना की छाया चित्र प्राप्त कर अपने से सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक को उपलब्ध करायें। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए तत्समय लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं वितरण में परिलक्षित किसी भी प्रकार की अनियमितता को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा निःशुल्क वितरण प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारको को निर्धारित तिथि पर मोबाईल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।