ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों, जिनके राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नहीं बने है, के पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जाये निर्गत-जिलाधिकारी

(अशोक कुमार सिंह)सोनभद्र : जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि अनुपयुक्त राशन कार्ड का उन्मूलन कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जारी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारको के सत्यापन कराये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसके क्रम में जनपद में समय-समय पर सत्यापन टीमो का गठन करके राशन कार्डो का सत्यापन कराया जा रहा है जनपद में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के सापेक्ष उन श्रमिकों का आच्छादन प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत किया जाना है, जो
वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित नहीं है उन्होनें कहा कि सत्यापन टीमों द्वारा सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशन कार्ड में अंकित परिवार के सदस्य ही उस कार्ड में जुड़े हो, यदि ऐसा व्यक्ति, जो उस परिवार का सदस्य नहीं है, पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके यूनिट के निरस्तीकरण की कार्यवाही उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाये सत्यापन के अभाव में किसी लाभार्थी को खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जायेगा, सत्यापन टीमों द्वारा जाॅच में पाये गये अपात्र राशन कार्डधारको को नोटिस देकर, जिसमें अपात्रता का कारण स्पष्ट रूप से अंकित हो, सम्बन्धित कार्डधारक का पक्ष ज्ञात करते हुए अपात्रता की सम्यक पुष्टि होने के उपरान्त सम्बन्धित व्यक्ति के राशन कार्ड निरस्त किये जाने सम्बन्धी आख्या आपूर्ति कार्यालय प्रेषित किया जायेगा, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों, जिनके राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नहीं बने है, के राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निर्गमित किया जायेगा तथा निराश्रित महिला पेन्शन योजना, वृद्धावस्था पेन्शन योजना तथा निःशक्तजन पेन्शन योजना के ऐसे पात्र लाभार्थी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित होने से छूट गये है, का सत्यापन कराते हुए, उन्हें भी पात्र पाए जाने की स्थिति में राशन कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।

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